रिपोर्ट – चतुरानंद मिश्रा

चेवाड़ा – करंडे थाना के एसएचओ को शेखपुरा ज़िला कप्तान बलिराम चौधरी के द्वारा गुरुबार दिन को निलंबित कर दिया गया। इस दौरान ज़िला एसपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुऐ कहा बताया कि बीते सोमवार के दिन को संध्या में चेवाडा करण्डे मुख्य मार्ग पर करण्डे थाना अन्तर्गत मोटरसाईकिल लूट की घटना घटित हुयी थी। जिसकी सूचना पु०अ०नि० कुन्दन कुमार, थानाध्यक्ष करण्डे के द्वारा करीब 15 घंटे बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शेखपुरा को दिया गया जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, शेखपुरा को दिया गया। इसके अलावे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा समर्पित किये गये प्रतिवेदन में यह भी वर्णित किया गया है
कि करण्डे थाना काण्ड सं0-26/24 एवं 37/24 के दोनो पक्षों के बीच पूर्व में हुये विवाद को लेकर द०प्र०स० की धारा 107 के तहत कारवाई करने का निर्देश दिया गया था परन्तु थानाध्यक्ष करण्डे के द्वारा इसे गंभीरता से नही लिया जिसके पश्चात दि०-29. 07.24 एवं दि०-30.07.24 को पुनः उक्त काण्ड के दोनों पक्षो के बीच मारपीट की घटना घटित हो गयी। इस तरह लूट जैसी बड़ी घटना की सूचना ससमय वरीय पदाधिकारी को नही देना तथा वरीय पदाधिकारी के द्वारा दिये गये निर्देश की अवहेलना करना है पु०अ०नि० कुन्दन कुमार, थानाध्यक्ष करण्डे के मनमानेपन, कार्य में लापरवाही, कर्तव्यहीनता एवं वरीय पदाधिकारी के आदेशोल्लंघन को परिलक्षित करता है। अतः उक्त आरोप के लिए पु०अ०नि० कुन्दन कुमार, थानाध्यक्ष करण्डे थाना को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित किया जाता है। निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस केन्द्र शेखपुरा होगा।









