रिपोर्ट – चतुरानन्द मिश्रा

शेखपुरा- जिले में तेजी से बढ़ती ठंड और शीतलहर ने बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की आशंका को जन्म दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए, शेखपुरा जिला दंडाधिकारी सियाराम सिंह ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। दंडाधिकारी ने कहा, “बढ़ती ठंड के कारण छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, शेखपुरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत एहतियातन कदम उठाना आवश्यक है।” सभी निजी और सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) की कक्षाओं पर प्रतिबंध: कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 06.01.2025 से 08.01.2025 तक पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। कक्षा 9 और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए समय-
सीमा: कक्षा 9 और उससे ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10:00 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक समुचित एहतियात के साथ संचालित की जाएंगी। विशेष कक्षाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं: मिशन दक्ष और बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित विशेष कक्षाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यह आदेश दिनांक 08.01.2025 तक प्रभावी रहेगा। इसे जिला दंडाधिकारी सियाराम सिंह के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर के साथ दिनांक 05.01.2025 को जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधनों, अभिभावकों और बच्चों से इस आदेश का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अभिभावकों से आग्रह किया गया है कि वे बच्चों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाएं और ठंड से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधनियाँ बरते शेखपुरा प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यह कदम उठाया है, जिससे जिले में ठंड के कारण किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोका जा सके।









