हाईकोर्ट ने जदयू विधायक की सदस्यता को दी मंजूरी, विपक्ष की याचिका खारिज

रिपोर्ट – चतुरानन्द मिश्रा 

नामांकन और मतगणना पर उठे सवालों को कोर्ट ने नकारा

पटना हाईकोर्ट ने बरबीघा विधानसभा के जदयू विधायक सुदर्शन कुमार की सदस्यता को बहाल रखते हुए विपक्षी कांग्रेस प्रत्याशी गजानंद शाही की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस नवनीत कुमार पांडे की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए याचिका संख्या 5/20 को निरस्त किया। वर्ष 2020 में बरबीघा विधानसभा सीट से जदयू के उम्मीदवार सुदर्शन कुमार विजयी घोषित हुए थे। विपक्षी कांग्रेस प्रत्याशी गजानंद शाही ने नामांकन पत्र में त्रुटियों और मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए विधायक की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। उन्होंने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी। इस मामले में जदयू विधायक की ओर से वरीय अधिवक्ता अंशुल कुमार और माधव राज ने बहस की। वहीं, कांग्रेस उम्मीदवार की ओर से अधिवक्ता मंगलम कुमार ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान जदयू विधायकों के वकीलों ने ठोस दलीलें पेश कीं, जिनके सामने विपक्षी पक्ष टिक नहीं पाया। जस्टिस नवनीत कुमार पांडे ने सुनवाई के बाद कांग्रेस प्रत्याशी की याचिका को खारिज करते हुए विधायक सुदर्शन कुमार की वैधता पर अपनी मुहर लगा दी। अदालत के इस फैसले को जदयू खेमे में बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।इस निर्णय से विधायक सुदर्शन कुमार को बड़ी राहत मिली है और उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है।

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