देखें कहाँ दहेज की खातिर बहू को आग में जलाकर हत्या करने के मामले में पति, सास और ससुर को भेजा जेल, साक्ष्य के अभाव में 2 भैसुर रिहा

रिपोर्ट – धर्मेंन्द्र कुमार

शेखपुरा- सिविल कोर्ट शेखपुरा के जिला जज पवन कुमार पांडे ने दहेज के लिए एक बहू को आग में जलाकर को जान से मार देने के आरोप में सास – ससुर और पति को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया। जबकि इस मामले के अन्य आरोपी मृतका के भैसुर शिवकुमार और राजीव कुमार को साक्षी के अभाव में रिहा कर दिया। पति सौरभ यादव ससुर राजो यादव और सास मालती देवी यह तीनों जिले के जयरामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत काशीबीघा गांव के रहने वाले हैं। इन तीनों दोषी के सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 17 अगस्त को आगामी तिथि निर्धारित की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया कि पटना जिला के भदौर थाना अंतर्गत जानपुर गांव निवासी मसूदन प्रसाद ने अपनी पुत्री आरती देवी के दहेज को लेकर हत्या कर देने के मामले में शेखपुरा जिले के जयरामपुर थाना में प्राथमिक की दर्ज कराई थी। 2 साल पूर्व इस हत्या के मामले में पुलिस ने पारित कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कार्यालय में आरोप पत्र समर्पित किया। बाद में न्यायिक विचरण करते हुए अभियोजन द्वारा इकट्ठा किए गए साक्ष्य के आधार पर उभय पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने सास ससुर और पति को दोषी पाया तीनों को न्याय हिरासत में लेते हुए मंडल कारा भेज दिया गया।

 

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